हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष
अम्बेडकर जी नहीं थे. वे drafting कमेटी के अध्यक्ष थे।
drafting कमेटी का काम संविधान सभा में पारित नियम कानून को धारा उप धाराओं में सजाकर लिखना था । उन्होने उन पारित नियम कानून नीतियों को कर संविधान का रूप दिया ।
यह काम विधि विशेषज्ञ अच्छे से कर सकते थे । इस लिये इसकी जिम्मेदारी अम्बेडकर जी को दी गई थी ।
अतः हमारे संविधान को अम्बेडकर का संविधान कहना गलत है ।
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